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नगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान मारपीट का आरोप, तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज

ब्यूरो रिपोर्ट : रवि प्रताप आर्य

बलिया । नगरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आदर्श दुर्गा पूजा समिति के सदस्य ओमकार कुशवाहा की तहरीर पर नगरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 299 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओमकार कुशवाहा आदर्श दुर्गा पूजा समिति, सिकंदरपुर रोड के सदस्य हैं और नगर के वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 21 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8:50 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान परंपरागत रूप से जुलूस निकाला जा रहा था। इसी बीच रास्ते में जाम की स्थिति उत्पन्न होने पर वह गली में स्थित दीयाल अहमद के मकान के बाहर बने चबूतरे से होकर निकल रहे थे।

आरोप है कि इसी दौरान दीयान पुत्र इसराफिल ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और लात-घूंसों से मारपीट की। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि विसर्जन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।

घटना के बाद ओमकार कुशवाहा ने नगरा थाने में लिखित तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आशंका जताई कि धार्मिक आयोजन के दौरान इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इस संबंध में नगरा पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 299 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस की ओर से आगे की जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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