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वाराणसी-युवक को कुएं में फेंकने के आरोपी को जमानतः पहले गमछे से गला कसने, फिर कुएं में फेंकने का आरोप

चीफ़ एडिटर – अमर नाथ साहू
मण्डल ब्यूरो – रोहित चौरसिया

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वाराणसी कोर्ट ने मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में एक युवक को कुएं में फेंकने के मामले में आरोपी को अदालत ने जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश, संजीव शुक्ला की अदालत ने ग्राम हरसोस, थाना जंसा निवासी सराफत अली को 18 अगस्त 2026 को सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए उसे 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभुओं के आधार पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता यशपाल यादव व राजेश यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को लगभग 12:30 बजे शिकायतकर्ता के पुत्र विवेक कुमार पटेल के लहूलुहान हालत में घर पहुंचने की सूचना मिली।

आरोप था कि सराफत अली ने विवेक को गमछे से गला कसकर मारने का प्रयास किया और उसके बाद कुएं में फेंक दिया। परिजनों के अनुसार विवेक को होश आने पर वह कुएं में मिला और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता यशपाल यादव व राजेश यादव द्वारा तर्क दिया गया कि आरोपी को रंजिश के कारण फंसाया गया है और घटना से उसका कोई संबंध नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि प्राथमिकी घटना के बाद विलंब से दर्ज कराई गई तथा आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

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