चीफ एडिटर : अमर नाथ साहू
यूपी हेड : अजय लखमानी

वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लीलता के आरोपी को सजा सुनाई। साक्ष्य, गवाहों और पुलिस चार्जशीट के आधार पर आरोपी को दोषी माना। इसके बाद उसे 20 साल कठोर कारावास का दंड दिया। दुष्कर्मी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट में अभियोजन ने बताया कि वर्ष 2020 में आदमपुर थाने में मुकीमगंज निवासी विजय कुमार यादव दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पीड़िता का मेडिकल कराया। इसके बाद विवेचना शुरू हुई तो कई साक्ष्य मिले।
पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी ने पहले भी इसका प्रयास किया था। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और ट्रायल शुरू हो गया। अभियोजन ने पीड़िता और परिजनों के अलावा भी कई गवाह पेश किए। जिसके साथ मेडिकल रिपोर्ट समेत कई साक्ष्य भी केस की मजबूती बने।
पॉक्सो एक्ट केस में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने अभियुक्त विजय कुमार यादव को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 55 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय ने दलीलें पेश की और केस के तमाम पहलुओं को रखा।



