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उधार मांगने पर मारपीट, ग्राम प्रधान समेत 12 पर FIR: SC-ST कोर्ट के निर्देश पर वाराणसी में मामला दर्ज

चीफ़ एडिटर – अमर नाथ साहू
ब्यूरो चीफ़ – प्रदीप साह

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वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित गौरा उपरवार गांव में उधार के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अदालत ने ग्राम प्रधान राधवेंद्र जायसवाल उर्फ गोलू सहित 12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
पीड़िता रूबी गोंड ने बताया कि उनके पति ने गांव के कुछ लोगों को 2,700 रुपये उधार दिए थे। जब ये पैसे वापस मांगे गए, तो आरोपी पक्ष नाराज हो गया। आरोप है कि 27 जून को ग्राम प्रधान और उनके साथी हथियार लेकर पीड़िता के घर पहुंचे और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की।

पीड़िता के अनुसार, इस दौरान उनके पति, सास और 12 वर्षीय दिव्यांग बेटी के साथ भी मारपीट की गई। साथ ही, आरोपियों पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।

पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने पुलिस और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी। हालांकि, सुनवाई न होने पर उन्होंने अदालत का रुख किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चौबेपुर पुलिस को ग्राम प्रधान सहित 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।

चौबेपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने पुष्टि की कि उन्हें अदालत का आदेश प्राप्त हो गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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