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वाराणसी पुलिस पर परिवार को अवैध निरूद्ध करने का आरोप: पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारी कैंट को याचियों को पेश करने का आदेश

चीफ एडिटर : अमर नाथ साहू
रिपोर्ट : सत्यम् गुप्ता

वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी व एस एच ओ कैंट को कथित अवैध रूप से पुलिस द्वारा निरूद्ध याची दीपक गुप्ता, इनकी मां कस्तूरी देवी व भाई गौरव गुप्ता को तीन दिसंबर को दो बजे पेश करने का निर्देश दिया है। और राज्य सरकार को याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर तथा न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने दीपक गुप्ता सहित अन्य के साथ इनकी पत्नी शालिनी गुप्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि कैंट थाना पुलिस ने उसके पति सास व देवर को 23 नवंबर 25 से थाने में बंद कर रखा है। अभी तक न तो उनका चालान किया गया और न ही उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है। उनके बारे में पुलिस कोई जानकारी भी नहीं दे रही है

अवैध रूप से निरुद्ध रखा है। जिसपर कोर्ट ने याचियों को पेश करने का निर्देश दिया है।

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