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किसान फूल मंडी का पूर्व संचालक गिरफ्तार, नगर निगम के नायब तहसीलदार ने दर्ज कराया था मुकदमा, अवैध धन उगाही की मिली थी शिकायत

चीफ एडिटर : अमर नाथ साहू
ब्यूरो चीफ : राकेश सदेजा

वाराणसी। के मलदहिया स्थित किसान फूल मंडी के पूर्व संचालक विशाल दुबे को सिगरा पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया। उक्त कार्रवाई नगर निगम के नायब तहसीलदार शेषनाथ की तहरीर पर की गई है। विशाल दुबे का एग्रीमेंट नगर निगम समाप्त कर 19 जनवरी 2026 को किसान फूल मंडी अवैध कब्जा मुक्त करवाते हुए तालाबन्दी की थी। उसके बाद नगर निगम ने कुछ दिन बाद फूल विक्रेताओं को उसमे जगह देकर मंडी शरू कराई थी।

पर अक्सर पूर्व संचालक विशाल दुबे मनमानी और धन उगाही कर रहा था। पूर्व में भी 14 फरवरी को विशाल के खिलाफ धन उगाही में मुकदमा दर्ज किया गया था। 13 अप्रैल को भी मंडी के दुकानदारों ने नगर निगम में इस बात की शिकायत की थी। जिसकी जांच के बाद यह कार्रवाई हुई है।

जबरदस्ती धन उगाही की मिली थी शिकायत

पुलिस को दी गई तहरीर में नायब तहसीलदार शेषनाथ ने बताया – 13 अप्रैल को नगर निगम के कार्यालय में उपस्थित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, स्वदेशी जागरण मंच के अशोक कुमार सिंह ने एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि नगर निगम की संपत्ति मलदहिया फूल मंडी में पूर्व संचालक विशाल दुबे अपने साथियों के साथ फूल विक्रेताओं से जबरदस्ती धन की उगाही कर रहा है। गरीब किसानों से वह फूल बेचने को लेकर मंडी में धन उगाही पर आमादा है।

100 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन की उगाही

अशोक कुमार ने नगर निगम को बताया – विशाल दुबे मंडी में अंदर दुकान लगाने वालों से 100 रुपए, फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों से 50 रुपए और बंगाल से फूल कर आने वालों से 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसे ले रहा है। जबकि नगर निगम ने किसी भी तरह की उगाही पर प्रतिबन्ध लगा रखा है।

नगर निगम की संपत्ति पर कब्जा कर वसूली

शेषनाथ ने पुलिस को बताया – शिकायतकर्ता के अनुसार नगर निगम की संपत्ति एस 21/112-के-1 मलदहिया किसान फूलमंडी में विशाल दुबे काउंटर लगाकर बैठ रहा है और धन वसूली कर रहा है। इसपर पुलिस से शिकायत की गई।

पुलिस ने तीन नामजद पर दर्ज की एफआईआर, विशाल दुबे गिरफ्तार

इस संबंध में थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया – किसान फूल मंडी को लेकर नगर निगम के नायब तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। इसपर सिगरा थाने में बीएनएस की धारा 346, 308 (2), 324(4), 351(2) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें विशाल दुबे, फिरोज और एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर शनिवार की रात विशाल दुबे को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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