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रिश्ते शर्मसारः रसड़ा में कलयुगी बाप ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार, जेठ पर भी लगा रेप का आरोप

ब्यूरो रिपोर्ट : रवि प्रताप आर्य

रसड़ा/मऊ। क़स्बा रसड़ा ठाकुरबाड़ी निवासी एक इंजीनियर के ऊपर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगा है। इसके साथ ही इंजीनियर के दो सगे भाइयों ने अपनी ही भव (इंजीनियर की पत्नी ) के साथ रेप किया है। उक्त बातों को इंजीनियर की पत्नी ने खुद मऊ कोतवाली पहुंचकर प्रार्थना पत्र के जरिये पुलिस को बताई है। वहीं पीड़िता की तहरीर पर मऊ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।। इसके साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु दबिश तेज कर दी है।

पीड़िता ने अपनी तहरीर में उल्लेखित किया है कि मेरे पति इंजीनियर अविनाश गुप्ता का अवैध सम्बन्ध उनकी भाभी से है। इसका विरोध करने पर दोनों लोगों द्वारा प्रार्थिनी से बुरी तरह मारपीट
करते है। मेरे जेठ व उनकी पत्नी अति आधुनिकता के नाम पर बराबर घर में बाजारू औरतो को लाते, शराब की पार्टी कर अय्याशी करते, इसी बीच मेरे जेठ अजीत गुप्ता व इन्द्रजीत गुप्ता बराबर मेरे साथ शराब के नशे में होकर जबरजस्ती बलात्कार करते, जब मैं अपने पति से इसकी शिकायत करती तो वह कहते की यह सब आम बात है।

सभी लोग मिलकर मेरी शारीरिक व मानसिक शोषण करते है। मेरे पति व मेरे जेठ अक्सर अपने व्यापारी, कम्पनी मालिको को घर व होटल में बुलाकर मेरे साथ अश्लील व गंदी हरकत कराते। मेरा पति इंजीनियर अविनाश गुप्ता मेरी बीमारी व बेहोशी का फायदा उठाकर अक्सर रात में शराब के नशे में होकर मेरी 10 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करता उसके साथ नंगे होकर बराबर सोता, विरोध करने पर हम माँ बेटी को खम्भे में बाँधकर मारता और घर में बंधक बनाकर रखता। पीड़िता के अनुसार, किसी तरह मेरी बेटी ने मोबाइल से फोटो व विडियो बना लिया। शक होने पर अविनाश गुप्ता ने सारा घर तहस-नहस कर दिया और उस मोबाइल को तोड़ दिया, किन्तु दूसरे मोबाइल में प्रेषित किये गये कुछ फोटो व विडियो बच गये।

इसी बीच मेरे जेठ इन्द्रजीत का एक्सीडेंट हो गया और सभी लोग उन्हे ईलाज के लिए लेकर गये तब मौका पाकर हम माँ – बेटी मऊ भाग आयी। मऊ आकर मैने थाने में शिकायत किया तब उसने अपनी गलती मानते हुए माफी माँगी और मेरे घर आये लेकिन उनके द्वारा यहाँ भी आकर फिर वही नशे व शराब पीकर फिर मेरे व मेरी बेटी के साथ जबरजस्ती बलात्कार किया।

वहीं पीड़िता की तहरीर पर उसके पति अविनाश गुप्ता, जेठ अजीत गुप्ता, इंद्रजीत गुप्ता उर्फ़ रिंकू पुत्रगण राजेंद्र प्रसाद व भाभी नीतू गुप्ता पत्नी रिंकू के विरुद्ध BNS की धारा 61, 115,126 64(2)(f) व पॉक्सो अधिनियम 5म 5N, 6 के अंतर्गत बलात्कार मारपीट जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

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