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वाराणसी में 501 किलो बारूद और पटाखे मिले: घर की छत पर छिपाकर रखा था, रॉकेट-सुतली बम और मिर्ची बम बरामद

चीफ एडिटर – अमर नाथ साहू
क्राइम ब्यूरो – पंकज भाटिया

वाराणसी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एसओजी-02 और सिंधोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने सिंधोरा बाजार में एक रिहायशी मकान पर छापा मारकर 501.05 किलो बारूद, निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से मकान में मौजूद रफीक (45) को गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह हाथ से पटाखे बनाता था। इसके लिए उसने घर में बारूद और अन्य सामग्री का भंडारण कर रखा था। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री जब्त कर आरोपी को जेल भेज दिया है।

रिहायशी मकान की छत पर मिला अवैध भंडारण

थानाध्यक्ष सिंधोरा पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मुखबिर से मकान में अवैध पटाखे और बारूद रखे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मकान की रेकी कर एसओजी-02 को जानकारी दी। 2 नवंबर की रात संयुक्त टीम ने छापेमारी की।

इस दौरान घर में एक व्यक्ति मिला। मकान की छत पर पटाखे बनाने का सामान और बारूद रखा हुआ था। पूछताछ में आरोपी भंडारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। वह वैध लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया। आरोपी की पहचान रफीक (45), पुत्र स्व. मजहर, निवासी सिंधोरा बाजार, थाना सिंधोरा, वाराणसी के रूप में हुई।

रॉकेट, सुतली बम और फूलझड़ी समेत पटाखे बरामद

पुलिस के मुताबिक, छापेमारी में कुल 501.05 किलो निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध पटाखे बरामद हुए। इनमें फूलझड़ी, रॉकेट, बुलेट बम, सुतली बम, मिर्ची बम और चकरी शामिल हैं।

इसके अलावा पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और विभिन्न उपकरण भी मिले हैं। बरामद सामग्री में बारूद, शोरा, गंधक, चारकोल और एल्युमिनियम पाउडर शामिल हैं।

साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी बुलाया। टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए।

दीपावली पर पटाखे बेचकर कमाई की तैयारी

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दीपावली के दौरान बाजार में पटाखों की मांग बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर वह बिना लाइसेंस पटाखे तैयार कर रहा था। उसकी योजना तैयार पटाखों को स्थानीय दुकानों पर बेचकर कमाई करने की थी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5/9बी (1)(ए) (बी) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 288 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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