चीफ़ एडिटर – अमर नाथ साहू
डिस्ट्रिक रिपोर्टर – धनेश बदलानी

वाराणसी में पुलिस पर फायरिंग और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। शिवपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। दोनों को 50-50 हजार रुपये के दो-दो जमानती और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अकथा, थाना लालपुर – पांडेयपुर निवासी आरोपी विशाल कुमार व रोहित पाल को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
11 जून को हुई थी मुठभेड़
अभियोजन के अनुसार 11 जून 2026 को शिवपुर पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना में शामिल संदिग्धों की घेराबंदी कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया।
जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया, जिसकी पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद करने का दावा किया था। मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था।



