ब्यूरो रिपोर्ट : रवि प्रताप आर्य

बलिया। रसड़ा – बनियाबांध निवासी कृषक ने अपनी कृषि भूमि के मुआवजे से सम्बंधित पत्र डीएम बलिया से लगायत मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन, मंडलायुक्त आजमगढ़ व अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग बलिया को प्रेषित किया है। कृषक का कहना है कि उसकी कृषि योग्य भूमि का मुआवजा अर्द्धनगरीय क्षेत्र के तहत प्रदान किया जा रहा है जो अनुचित है। आपको बताते चलें कि रसड़ा बनियाबांध निवासी कृषक दिनेश कुमार सिंह पुत्र चंद्रशेखर सिंह ने संबंधित उच्च अधिकारियों को प्रेषित किए गए पत्र में उल्लेखित किया है कि उसकी भूमि अराजी नं. 289, 302, 311 मौजा अखनपुरा तहसील रसड़ा बलिया में स्थित है
जो ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि है। जिस पर कृषक दिनेश सिंह का स्वामित्व आधिपत्य है। उक्त भूमि को दिनेश सिंह जोतते – बोते हैं तथा इसी से परिवार का भरण पोषण करते हैं ।कृषक दिनेश सिंह का कहना है कि उक्त भूमि सड़क के लिए अधिग्रहण की जा रही है प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क (राजमार्ग संख्या-108) का निर्माण किया जाना है यह विभाग इस भूमि को अर्द्धनगरीय घोषित कर रही है जबकि यह भूमि कृषि योग्य भूमि है इसका मुआवजा भी अर्द्धनगरीय क्षेत्र के तहत प्रदान किया जा रहा है। पत्र के माध्यम से किसान दिनेश सिंह ने कहा है कि कृषि योग्य भूमि का मुआवजा अर्द्धनगरीय क्षेत्र के तहत प्रदान किया जा रहा है। जिससे मुझ किसान का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस स्थिति में उक्त भूमि का मुआवजा चार गुना रेट से मिलना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।