ब्यूरो चीफ : अमर नाथ साहू
रिपोर्ट : रोहित चौरसिया

वाराणसी में अब 20 बेड वाले नर्सिंग होम के संचालन के लिए नगर निगम को 12 हजार रुपए टैक्स बतौर लाइसेंस फीस देना होगा। अभी तक यह दर 04 हजार रुपए प्रतिवर्ष थी। वाराणसी नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में संचालित होने वाले अस्पतालों, नर्सिंग होम से लेकर पैथालॉजी तक की लाइसेंस फीस में दो से तीन गुणा तक वृद्धि की है। 01 अप्रैल से नगर निगम क्षेत्र में यह प्रभावी होगा। वाराणसी में प्राइवेट अस्पताल, पैथालॉजी, नर्सिंग होम से लेकर क्लिनिक तक की संख्या 06 हजार से अधिक है।
पहले जानते हैं किसपर कितना टैक्स
नर्सिंग होम के लिए 50 हजार तक टैक्स
01 से 20 बेड वाले नर्सिंग होम की लिए पहले संचालक को नगर निगम को 04 हजार देने पड़ते थे लेकिन अब 12 हजार देने होंगे। 20 बेड से ऊपर वाले नर्सिंग होम के लिए 25 हजार रुपए प्रतिवर्ष देने होंगे। 31 से 50 बेड वाले नर्सिंग होम के लिए 35 हजार और 51 से अधिक बेड वाले नर्सिंग होम के लिए 50 हजार रुपए वार्षिक कर लगेगा।
प्रसूति गृह संचालन को 60 हजार तक करना होगा खर्च
एक अप्रैल से प्रसूति गृह संचालन के लिए गत वर्षों की तुलना से तीन गुणा अधिक टैक्स देने पड़ेंगे। 20 बेड वाले प्रसूति गृह के लिए पहले 08 हजार देना पड़ता था, अब 20 हजार रुपये लाइसेंस फीस जमा करनी होगा। 21 से 30 बेड वाले पर वाले प्रसूति गृहों को 30 हजार और 31 से 50 बेड वाले प्रसुति गृह संचालन के लिए 50 हजार रुपए और 51 से अधिक बेड वाले प्रसूति गृह के लिए 60 हजार रुपए लाइसेंस फीस के रूप में संचालक को जमा करना होगा।
निजी अस्पताल पर 70 हजार तक टैक्स
वाराणसी में छोटे से बड़े निजी अस्पताल के संचालन के लिए अभी 10 हजार रुपए नगर निगम बतौर लाइसेंस फीस वसूलता था। अब निजी अस्पतालों को भी बेड के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 20 बेड तक वाले निजी अस्पताल के लिए 25 हजार, 21 से 30 बेड का 35 हजार, 31 से 50 बेड का 50 हजार और 51 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों को 70 हजार लाइसेंस फीस के रूप में नगर निगम को देने होंगे।
पैथालॉजी और योग सेंटर भी देंगे टैक्स
पैथालॉजी संचालकों को नगर क्षेत्र में संचालन के लिए अब 05 हजार रूपए टैक्स देना होगा। एक्सरे क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के संचालन के लिए 16 – 16 हजार रुपए जमा करने होंगे। अभी तक नगर निगम 08 हजार रुपए लेता था। सिटी स्कैन एंड एमआरआई सेंटर के लिए 30 हजार और फिजियोथैरेपी, योगा, एक्यूप्रेशर सेंटर के लिए 06 हजार रुपए और एक्सरे क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर के लिए 20 हजार रूपए लाइसेंस फीस के रूप में देने पड़ेंगे।
निजी, डेंटल क्लिनिक पर भी टैक्स
नगर निगम ने निजी क्लिनिक के साथ डेंटल क्लिनिक पर भी टैक्स की दर बढ़ाई है। अभी तक निजी क्लिनिक संचालन के लिए 06 हजार रुपए नगर निगम लेता था लेकिन अब 10 हजार रुपए वसूलेगा। डेंटल क्लिनिक पर पहले 08 हजार रुपए टैक्स था जो बढ़कर 12 हजार रुपए हो गया है।