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वाराणसी में दूसरी शादी रचाने वाली महिला को सजाः पहले पति को दिया धोखा, CJM ने छह महीने की सजा और जुर्माना लगाया

ब्यूरो चीफ : अमर नाथ साहू
रिपोर्ट : आशीष कुमार चौबे

काशी। वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय में शुक्रवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार ने 13 साल पुराने केस में फैसला सुनाया। जज ने पति के रहते दूसरी शादी करने वाली महिला को छह महीने कारावास की सजा सुनाई। महिला पर जुर्माना भी लगाया, उसे नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया।

शुक्रवार को स्पेशल सीजएम की अदालत ने पहले पति के रहते दूसरी शादी रचाने के मामले में पंचक्रोशी रोड शिवपुर निवासी वंदना गुप्ता को दर्ज केस में दोषी माना। पुलिस की चार्जशीट, गवाहों के बयान, शादी के एलबम समेत तमाम सबूतों के आधार पर दोषी पाया।

कोर्ट ने उसे छह माह की सजा सुनाई है, साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वादी की ओर से अधिवक्ता राकेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार गोरखपुर के बेनीगंज निवासी अंबुज अग्रवाल ने 13 मार्च 2012 को गोरखपुर की अदालत में पत्नी वंदना गुप्ता और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

अंबुज ने अदालत को बताया कि 15 अगस्त 2005 को उसकी पहली पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद तीन दिसंबर 2009 में विंध्याचल मंदिर में वंदना से शादी हुई। इस बीच पता चला कि उसका पूर्व में विवाह मीर्जापुर के राजेंद्र केसरी से हुआ था। उन्हें धोखे में रखकर वंदना ने शादी रचाई है।

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