HomeUncategorizedबाइक चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपी को मिली जमानत

बाइक चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपी को मिली जमानत

ब्यूरो चीफ : अमर नाथ साहू

वाराणसी। बाइक चोरी करने और उसकी बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सपना शुक्ला की अदालत ने रानीपुर, भेलूपुर निवासी आरोपित विवेक उर्फ भोटे को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा।


अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा दीनदयाल ने 12 नवंबर 24 को थाना भेलूपुर में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि वह पटिया बजरडीहा वाराणसी में किराये के मकान में रहता है। 12 नवंबर 2024 को वह अपने दो पहिया वाहन (यूपी 65 एफएच 3965) में से अपने घर सैदपुर जा रहा था कि रास्ते में बनारस रेलवे स्टेशन गेट संख्या-2 पर उसका तबीयत खराब लग रहा था। जिसपर वह वहां सो गया। करीब सुबह 10 बजे उसकी नींद खुली तो उसकी गाड़ी वहां नही मिली। बहुत खोजबीन के बाद भी उसकी गाड़ी नहीं मिली। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर उसे गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की बाइक बरामद करने के बाद उसे जेल भेज दिया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पुलिस ने उसे फर्जी ढंग से फंसा दिया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी को जमानत दे दी।

RELATED ARTICLES

Most Popular