ब्यूरो रिपोर्ट : अमर नाथ साहू
वाराणसी। वाराणसी के 14 देवालयों से साईं प्रतिमा हटाने वाले सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा बुधवार की सुबह जेल से रिहा कर दिए गए। मंगलवार को चौक थाने में दर्ज क्राइम नंबर 100/24 में उन्हें स्पेशल CJM की कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस जमानत के बाद उनकी रिहाई परवाना शाम में ही जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद बुधवार सुबह उन्हें चौकाघाट जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।
3 अक्टूबर को पुलिस ने भेजा था जेल
सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को वाराणसी पुलिस ने 3 अक्टूबर को चौक थाने में दर्ज मामले में जेल भेजा था। इस मामले में उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत की अर्जी प्रभारी जिला जज ने सोमवार को सुनी थी और अगली तारीख 18 अक्टूबर तय की थी। वहीं पुलिस की रिमांड अर्जी पर मंगलवार को स्पेशल CJM कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
अजय शर्मा के वकील विवेक शंकर तिवारी ने की थी बहस
मंगलवार को स्पेशल सीजेएम की अदालत में अजय शर्मा पेश हुए थे। इस दौरान अजय शर्मा के वकील विवेक शंकर तिवारी की कोर्ट में तीखी बहस हुई थी। उन्होंने बताया कि- रिमांड मामले मंगलवार को ACJM सेकेंड साकेत मिश्रा (प्रभारी स्पेशल CJM) ने सुनवाई की। इसमें हमारे तरफ से आपत्ति जताई गई, चूंकि 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन पुलिस को यह पावर नहीं है कि वह रिमांड बनवा ले जब तक वह 333 बीएनएस में नोटिस न तामिला करवा ले। पुलिस ने अभी इनको नोटिस नहीं दिया था और सीधे रिमांड बनवाने चली आई थी। हमने इसपर बहस की और कोर्ट को इस बारे में अवगत कराया। पुरानी सीआरपीसी में जो धारा 41 (a) की नोटिस थी वही अब बीएनएस में धारा 35 (3) की नोटिस है।
दी थी कोर्ट में जमानत की अर्जी
अजय शर्मा के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया की हमने कल ही कोर्ट में अजय शर्मा की जमानत अर्जी डाली थी। जिसपर कोर्ट ने चौक थाने पर दर्ज क्राइम संख्या 100/24 में कोर्ट ने 25-25 हजार की दो जमानत पर अजय शर्मा को रिहा करने का आदेश दिया था। इसी मामले में पुलिस ने रिमांड मांगी थी। शाम में ही कोर्ट से जेल को रिहाई का ऑर्डर भेज दिया गया है। सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद आज सुबह अजय शर्मा को रिहा कर दिया गया।